Amanatullah Khan : आप विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत, जेल से रिहा करने का आदेश
Amanatullah Khan : आप विधायक अमानतुल्लाह खान को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी. The post Amanatullah Khan : आप विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत, जेल से रिहा करने का आदेश appeared first on Prabhat Khabar.

Amanatullah Khan : राउज एवेन्यू कोर्ट से आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनके खिलाफ संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है. वे 36 करोड़ रुपये की संपत्ति की खरीद के कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में आरोपी थे. खान के वकील रजत भारद्वाज ने कहा कि कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है. 1 लाख रुपये की जमानत के साथ उन्हें रिहा करने का निर्देश दिया गया है.
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कोर्ट ने खान को गुरुवार को रिहा करने का आदेश दिया, साथ ही खान के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार किया. विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र सिंह ने कहा कि खान के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, लेकिन अभियोजन की कोई मंजूरी नहीं ली गई है. न्यायाधीश ने कहा, इसलिए संज्ञान लेने से इनकार किया जाता है. कोर्ट ने निर्देश दिया कि खान को 1 लाख रुपये के जमानती बांड और इतनी ही राशि की जमानत पर तत्काल न्यायिक हिरासत से रिहा किया जाए.
जांच एजेंसी ईडी ने 29 अक्टूबर को 110 पृष्ठों की पहली अनुपूरक अभियोजन शिकायत दायर की थी जिसमें दावा किया गया था कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के माध्यम से कथित रूप से अर्जित धन का शोधन किया है. आरोपपत्र में मरियम सिद्दीकी का भी नाम था, जिसे मामले में ईडी ने आरोपी के तौर पर गिरफ्तार नहीं किया था. कोर्ट ने कहा कि सिद्दीकी के खिलाफ मामला चलाने के लिए कोई सबूत नहीं है. अदालत ने उन्हें बरी कर दिया. अनुपूरक अभियोजन शिकायत आरोपपत्र के समान होती है.
(इनपुट पीटीआई)
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