GST Council Meeting: ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी या होगी कटौती? फैसला 22 को

GST Council Meeting: अप्रैल के बाद से जीएसटी परिषद की कोई बैठक नहीं हुई है. परिषद की 22 जून की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के कराधान की समीक्षा की उम्मीद है. जीएसटी में फिलहाल 0, 5, 12, 18 और 28 फीसदी के पांच कर स्लैब हैं. The post GST Council Meeting: ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी या होगी कटौती? फैसला 22 को appeared first on Prabhat Khabar.

Jun 13, 2024 - 23:57
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GST Council Meeting: ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी या होगी कटौती? फैसला 22 को

GST Council Meeting: ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ में लगाए जाने वाले बेट पर जीएसटी (वस्तु एवं सेवाकर) की समीक्षा के लिए 22 जून 2022 को जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक होगी. इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी. 18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव के बाद जीएसटी की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी. फिलहाल, ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ में लगाए जाने बेट पर 28 फीसदी जीएसटी लगता है. जीएसटी परिषद सचिवालय की ओर से इस बात की जानकारी सोशल मीडिया मंच एक्स (ट्विटर) पर दी गई है. हालांकि, बताया यह भी जा रहा है कि बैठक के एजेंडे की जानकारी जीएसटी परिषद के सदस्यों को नहीं दी गई है.

अक्टूबर 2023 में ऑनलाइन गेमिंग पर लगाई गई थी जीएसटी

मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, जीएसटी परिषद ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए दांव के पूरे दाम पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने के फैसले की समीक्षा कर सकती है. यह टैक्स एक अक्टूबर, 2023 से लागू हुआ था. जुलाई और अगस्त में अपनी बैठकों में जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ को टैक्सेबल बेट के रूप में शामिल करने के लिए कानून में संशोधन को मंजूरी दी थी. इसके साथ ही, यह स्पष्ट भी किया गया था कि ऐसी आपूर्तियों के मामले में पूरे दांव के दाम पर 28 फीसदी टैक्स लगेगा. उस समय कहा गया था कि कार्यान्वयन की समीक्षा छह महीने बाद यानी अप्रैल, 2024 में की जाएगी.

अप्रैल 2024 के बाद नहीं हुई जीएसटी परिषद की बैठक

चूंकि, अप्रैल के बाद से जीएसटी परिषद की कोई बैठक नहीं हुई है. इसलिए परिषद की 22 जून की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के कराधान की समीक्षा की उम्मीद है. जीएसटी परिषद के सामने एक अन्य महत्वपूर्ण लंबित मुद्दा दरों को युक्तिसंगत बनाना है. उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की अध्यक्षता में एक समिति को आवश्यक दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए सुझाव देने का अधिकार दिया गया है.

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जीएसटी में 28 फीसदी टैक्स के अलावा सेस

मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि जीएसटी परिषद अपनी 22 जून की बैठक में प्रक्रिया को तेज करने और समिति की ओर से अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समयसीमा निर्धारित करने का निर्णय ले सकती है. जीएसटी में फिलहाल 0, 5, 12, 18 और 28 फीसदी के पांच कर स्लैब हैं. विलासिता और अहितकर वस्तुओं पर सबसे अधिक 28 फीसदी टैक्स स्लैब के अलावा उपकर (सेस) भी लगाया जाता है.

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